सिंधु जल संधि का स्थगन — पाकिस्तान की नदियों पर छाया हुआ संकट

सिंधु जल संधि का स्थगन — पाकिस्तान की नदियों पर छाया हुआ संकट

जब जल को हथियार बनाया जाए, तब सभ्यता की नींव डगमगाने लगती है

Date: 5th April 2025

भारत द्वारा 1960 की ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को “स्थगित” करने की हालिया घोषणा ने उपमहाद्वीप की कूटनीति को एक नए, और संभवतः अशांत, दौर में पहुँचा दिया है। यह मात्र एक भूराजनैतिक नीति परिवर्तन नहीं, अपितु दक्षिण एशिया की जीवनरेखा — विशेषतः पाकिस्तान के लिए — जल के सतत प्रवाह पर प्रश्नचिन्ह है। पिछले छः दशकों में, जब भारत-पाकिस्तान संबंधों में युद्ध, आतंक, और विघटन की चरम स्थितियाँ देखी गईं, तब भी यह संधि अप्रभावित बनी रही थी। आज वही स्थिरता ढहती प्रतीत हो रही है।

इस संधि के स्थगन की प्रत्यक्ष घोषणा भले ही एकतरफा हो, किंतु इसका प्रभाव बहुपक्षीय है। भारत ने संधि के अनुच्छेद बारह के तहत पुनर्विचार की माँग पहले ही रख दी थी, जिसे पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया। अब भारत ने “आतंकवाद के पूर्ण त्याग” की शर्त रखकर संधि का प्रभावी परित्याग कर दिया है। यह एक ऐसा निर्णय है जो परस्पर विश्वास की संरचना को तोड़ सकता है, और सिंधु, झेलम, व चिनाब जैसी नदियों के प्रवाह मात्र नहीं, अपितु उससे जुड़ी समस्त कृषि, ऊर्जा, और जीवनव्यवस्था को संकट में डाल सकता है।

संविधानिक दृष्टि से यह स्थगन संधि की आत्मा के विरुद्ध है, क्योंकि संधि में संशोधन या निलंबन का कोई एकतरफा प्रावधान नहीं है। तथापि, भारत के पास सीमित भौतिक साधन हैं जिनसे वह इन विशाल पश्चिमी नदियों के प्रवाह को नियंत्रित कर सके — विशेषतः उच्च प्रवाह वाले मानसूनी काल में। परंतु संकट का तात्कालिक खतरा मात्र प्रवाह के कटाव में नहीं, बल्कि उस पूर्वानुमेयता के विखंडन में है, जिस पर पाकिस्तान का संपूर्ण जल-प्रबंधन आधारित है।

कृषि चक्र, नहर-निर्धारण, गेंहूँ की बुवाई, सिंचाई की योजनाएँ — सबकुछ इस जलप्रवाह की नियमितता पर टिका है। यदि यह प्रवाह विलंबित हो जाए, या मात्रा में अंतर आए, तो केवल फसलें ही नहीं, पूरा खाद्य सुरक्षा तंत्र हिल जाएगा। सिंधु डेल्टा पहले ही लवणता व कटाव का शिकार है; अब यदि मीठे पानी की आपूर्ति में और संकोच आया, तो तटीय आजीविका व मत्स्य पालन पर घातक प्रभाव होगा।

ऊर्जा संकट की संभावनाएँ भी कम नहीं। पाकिस्तान की विद्युत-उत्पादन का एक बड़ा भाग, लगभग एक-तिहाई, जलविद्युत परियोजनाओं से आता है। यदि जल का आगमन अव्यवस्थित हो गया, तो टर्बाइनों के चलने में अड़चन आ सकती है, जिससे लोडशेडिंग, औद्योगिक मंदी और व्यापक जन असंतोष जन्म लेगा।

सिंधु जल संधि की विशेषता यह रही है कि उसने भारत और पाकिस्तान को, तमाम शत्रुता के बीच भी, संवाद की एक स्थायी रेखा प्रदान की थी। स्थगन उस सेतु को तोड़ने का प्रयास है। विडंबना यह है कि भारत स्वयं चीन के साथ ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों पर अधीनस्थ देश की भूमिका में है। यदि भारत आज एकपक्षीयता की परंपरा प्रारंभ करता है, तो कल वही व्यवहार उसके विरुद्ध भी दोहराया जा सकता है।

इस संधि की स्थायित्व शक्ति को बार-बार चुनौती मिली है — 2016 के उरी हमले के बाद भारत का “पानी और खून साथ नहीं बह सकते” का घोष, या 2023 की पुनर्रचना की पहल — लेकिन तब तक भारत संधि की वैधानिक सीमाओं में रहा। आज, पहली बार, वह सीमाएँ स्वयं भारत ने अस्वीकार कर दी हैं।

इस अस्थिरता के युग में, जब जलवायु परिवर्तन सूखे और बाढ़ की आवृत्ति को बढ़ा रहा है, तब दो परमाणु-संपन्न राष्ट्रों के बीच जल का हथियार बनना, केवल एक राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि सभ्यता के लिए एक नैतिक प्रश्न भी है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि वह जल के प्रवाह पर राजनीतिक संघर्ष नहीं कर सकता — क्योंकि यहाँ लड़ाई केवल सरकारों की नहीं, जीवन की है।

यदि यह विवाद नियंत्रण से बाहर हो गया, तो इसके सामाजिक, आर्थिक, और सामरिक परिणाम गहरे और दीर्घकालिक होंगे। भारत को चाहिए कि वह इस संधि को राजनीतिक दबाव का साधन न बनाकर, दक्षिण एशिया में जलसुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता की रीढ़ के रूप में देखे। और पाकिस्तान को, संधि के विधिक रक्षा कवच की अनुपस्थिति में, जल प्रबंधन को अधिक कुशल, तकनीकी, और सहिष्णु बनाना होगा।

सिंधु की धाराएँ केवल जल नहीं बहातीं, वे इतिहास, भूगोल और मानव सभ्यता को एकसाथ लेकर चलती हैं। जब वे रोकी जाती हैं, तो केवल नदियाँ नहीं, युगों की आस्थाएँ थम जाती हैं। इसीलिए, अब यह समय है — निर्णयों में गहराई लाने का, अहंकार नहीं, संवाद को प्रवाहित करने का। क्योंकि यदि जल ठहर गया, तो जीवन भी ठहर जाएगा।

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